ग्रामीण सेवा यान के परमिट के लिए वाहनस्वामी आवेदन करें

खण्डवा 04 मार्च, 2017 – अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण सेवा यान परमिट हेतु चालक को छोड़कर सात व्यक्तियों के बैठक क्षमता वाली मंजिली गाड़ी सेवा यान को ‘‘ग्रामीण सेवा यान‘‘ के रूप मंे वर्गीकृत किया जायेगा और वे नियम 166-क के खण्ड(दो) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट केवल ग्रामीण मार्गो पर ही चलेंगे। ऐसे यान पर वायुरोधी शीषे के उपरी किनारे पर तथा यान की बॉडी के दोनों और बाहरी भाग पर केषरिया रंग से रंगी गई पट्टी पर नीले रंग से ग्रामीण सेवा यान लिखा जाये। उन्होंने बताया कि ग्रामीण सेवा यान के परमिट प्राप्त करने के लिए संबंधित वाहनस्वामी अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन जमा कर सकते है।

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