अब पान की दुकान पर बंद होगी कालाबाजारी

अब पान की दुकान पर बंद होगी कालाबाजारी

@ the special news

  • शर्तों के साथ दुकाने खोलने की दी स्वीकृति, टेक अवे – टेक होम होगा लागू

  • इंदौर। शहर में अब पान-गुटखे की जहां किल्लत कम होगी वहीं कालाबाजारी पर भी असर पडेगा। प्रशासन ने अब बुधवार से पान की दुकानों को खोलने की भी छूट दी है। कुछ शर्तों के साथ सुबह 10 से रात 8 बजे तक पान की दुकान भी खोली जा सकेगी। आदेश के तहत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा.188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेगी।
  • कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार इन्दौर शहर में नगर निगम में पंजीकृत समस्त पान दुकाने सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित हो सकेगी। समस्त पान दुकाने टेक.अवे – टेक होम के सिद्धान्त पर संचालित होगी अर्थात कोई भी ग्राहक इन दुकानों पर खड़े नहीं रहेंगे। अपनी सामग्री क्रय करने के उपरांत दुकान से तत्काल प्रस्थान करना होगा। पीकदान इन दुकानों पर नहीं रखे जाएंगे। किसी भी पान दुकान पर कोई भी व्यक्ति खड़े होकर पान अथवा सिगरेट का सेवन नहीं करेगा। सभी सामग्री पार्सल करके दी जायेगी।
    उपयोग किया जाना होगा। राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा समय.समय पर दिए गए दिशा.निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
    रविवार को रहेगी बंद
    उक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर क्षेत्रीय अपर जिला दण्डाधिकारी अथवा क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दुकान को बंद करवाया जा सकेगा। कंटेनमेंट झोन में गतिविधियां पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी। रविवार को नगर निगम सीमा क्षेत्र में पान दुकाने बंद रखना होगी।

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