नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए पारेषण शुल्क की छूट 2025 तक बढ़ाई गई

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द स्पेशल न्यूज़//दिल्ली ब्यूरो// नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सन्दर्भ में सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने 2025 तक ट्रांसमिशन शुल्क पर छूट बढ़ा दी। इस छूट के दायरे में बैटरी भंडारण, सौर और पवन ऊर्जा परियोजना के साथ पंप पनबिजली परियोजनाएं भी शामिल हैं।

सरकार ने सोमवार को जारी सूचना के आधार पर सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न बिजली के पारेषण पर अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली- आई.एस.टी.एस. शुल्क की छूट 30 जून 2025 तक बढ़ा दी है। इस आदेश से अब 30 जून 2025 तक चालू होने वाली इन परियोजनाओं में  पन-बिजली स्टोरेज प्लांट और बैटरी चालित स्टोरेज सिस्टम परियोजनाओं के लिए आई.एस.टी.एस. शुल्क की छूट की भी अनुमति दी गई है।


यह छूट जून में समाप्त होने वाली थी। साल २०२1 की शुरुआत में इस छूट को 2023 तक बढ़ा दिया गया था लेकिन अब नवीनतम आदेश ने समय सीमा को दो साल और बढ़ा दिया है।

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