कोविड से मौत पर पंजीकृत मजदूरों के आश्रितों को मिलेंगे दो लाख


इंदौर ।    कोविड महामारी के कारण यदि किसी संबल योजना में पंजीकृत मजदूर की मौत होती है तो उसके आश्रितों को दो लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी।

यह राशि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत दी जायेगी। एक मार्च 2020 से यह योजना लागू की गई है। अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिये कोविड संक्रमण से मृत्यु का उल्लेख प्रमाण पत्र में होना आवश्यक है। योजना का लाभ देने के लिये हितग्राही के नाम, पता, संबल योजना के आईडी नम्बर, मृत्यु दिनांक,मृत्यु प्रमाण पत्र, संबंधित नगरीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत का नाम के साथ आवेदन दर्ज किया जायेगा। मृतक के निकटतम वारिस को उनके बैंक खाते में अनुग्रह राशि जारी की जायेगी।
 

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