मध्यप्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज के 3 हजार डॉक्टर ने दिया सामूहिक इस्तीफा



कोर्ट में जुड़ा की हड़ताल को बताया अवैधानिक

भोपाल । सरकार के निर्णय के खिलाफ मध्यप्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज के 3 हजार डॉक्टर ने सामूहिक इस्तीफा दिया। जबकि हाइकोर्ट जूनियर डॉक्टरों (जुड़ा) की हड़ताल को अवैधानिक बताते हुए 24 घंटे में काम पर लौटने का आदेश दिया है।

चीफ जस्टिस मोहमद रफीक व जस्टिस सुजय पाल की बेंच ने सरकार को सख्त कार्यवाई करने की छूट दी है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जूनियर डॉक्टर के नामांकन रद्द करने की कार्यवाई शुरू कर दी है। स्टायफण्ड को लेकर हड़ताल पर जाने वाले डॉक्टर को उच्च शिक्षा आयुक्त ने आवश्यक सेवा नियम के खिलाफ बताया है। हाइकोर्ट के निर्णय के खिलाफ अब डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे है।

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