उद्योगों को अनेक रियायत का निर्णय, भू-भाटक भुगतान में छूट

  • सरकार ने दी प्रोत्साहन योजना में छूट, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी
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  • भोपाल ब्यूरो। कोविड- 19 संकट के कारण उद्योगों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने उद्योगों को अनेक रियायत देने का निर्णय लिया है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। उद्योग संवर्धन नीति में प्रावधानित सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अब विनिर्माण वृहद इकाईयों को, जिन्होंने एक जनवरी से 31 दिसम्बर 2020 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया, उनके लिए समय-सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक उद्योगों को इकाई से उत्पादन प्रारंभ किए जाने की सांकेतिक सूचना देना होगी। इसी तरह निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्योगों को लाभ देने के लिए भी महत्वपूर्ण रियायत दी गई है। इसके तहत ऐसी पात्र वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाईयां जिनका उत्पादन प्रारंभ वर्ष 2020-21 है, उनको सुविधा का लाभ प्राप्ति के लिए स्थापित क्षमता 40 प्रतिशत के स्थान पर माह सितम्बर 2020 तक 30 प्रतिशत की गई है। लॉकडाउन की अवधि सितंबर 2020 के बाद भी बढ़ती है, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति में अनुमोदन में प्रति तिमाही 5 प्रतिशत कम मान्य होगा। ऐसी इकाईयां जो पूर्व में निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, उन्हें वर्ष 2020-21 के क्लेम राशि की गणना में पूर्वगामी वर्षों की उच्चतम सकल आपूर्ति राशि के 35 प्रतिशत मान्य किया जाएगा। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में एमपीआईडीसी द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटियों से वार्षिक भू-भाटक कोरोना के चलते 31 दिसंबर तक भुगतान करने की सुविधा अब बिना ब्याज के दी है।

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