राजस्थान: स्कूल आने के लिए अभिभावक का अनुमति पत्र अनिवार्य


द स्पेशल न्यूज़//दिल्ली ब्यूरो//राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के गृह विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा-निर्देशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश भी हैं ।

इन दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ लेना अनिवार्य कर दिया है।  शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए आने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अभिभावकों से लिखित अनुमति लेने को भी अनिवार्य किया गया है।
साथ ही यदि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, तो ऐसे में संस्थान द्वारा उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जायेगा। विद्यालयों को बच्चों के लिए ऑनलाइन अध्यापन की सुविधा भी निरंतर जारी रखनी होगी।
एक संयुक्त प्रवर्तन दल जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस विभाग तथा नगर निगम सम्मिलित होगा को भी गठित किया जायेगा, जो विभिन्न स्थानों पर विशेष अभियान चलाकर कोरोना उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करायेगा।

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