सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में होलसेलर तथा रिटेल विक्रेताओं को सम-विषम पद्धति के आधार व्यापार की अनुमति
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इंदौर ब्यूरों । सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में होलसेलर तथा रिटेल विक्रेताओं को सम-विषम पद्धति के आधार पर सामग्री को इंदौर जिले में तथा जिले से बाहर भेजने के संबंध में सशर्त अनुमति दी गई है।
जारी आदेशानुसार यह अनुमति बी के सिंधी कॉलोनी व्यापरिक एसोसिएशन की बैठक में बनाई गई कार्ययोजना के संबंध में दी गई है। सिंधी कॉलोनी में होलसेल-रिटल की दुकाने सम-विषम के सिद्धांत पर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक अपने ग्राहकों को फ ोन पर आर्डर लेकर सामग्री डिलेवर करने एवं ट्रांसपोर्ट पर भेजने की अनुमति दी गई है। सोमवारए बुधवार एवं शुक्रवार को विषम पते, भवनों में स्थित दुकाने तथा मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को सम नंबर वाले पते भवनों वाली दुकानों को अनुमति दी गई है। दुकान एवं गोदाम से केवल थोक सामग्री डिलीवरी की अनुमति रहेगी। किसी भी स्थिति में सामग्री फ ुटकर विक्रय तथा वितरण नहीं किया जाएगा।