सरकार का नया आदेश- अफसर निरीक्षण भी नहीं कर सकेंगे पेट्रोल पंप का

सरकार का नया आदेश- अफसर निरीक्षण भी नहीं कर सकेंगे पेट्रोल पंप का

@ the special news

पेट्रोलियम कंपनी के दबाव में अब इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की तैयार
अब पेट्रोल पंपों को नहीं होगी खाद्य लाइसेंस की जरूरत


इंदौर। पेट्रोल पंप के लिए अब तक विभिन्न एनओसी और खाद्य विभाग का लाइसेंस अनिवार्य होता था लेकिन अब सरकार ने खाद विभाग के लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब पेट्रोल पंपों का निरीक्षण भी खाद्य अधिकारी नहीं कर सकेंगे। पेट्रोल पंप के खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर अब केवल जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ही निरीक्षण एवं जांच कर सकेंगे जबकि सहायक अधिकारियों के अधिकार समाप्त कर दिए हैं।


देश में शासन प्रशासन व्यवस्था पर बड़ी कंपनियां का काफी दबाव बढ़ गया है। अब निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की नीतियों में भी बदलाव हो रहा है और बड़ी कंपनियों के मामले में सरकारी हस्तक्षेप समाप्त किया जा रहा है। देश के एक बड़े उद्योगपति द्वारा पूरे देश में 25 हजार से अधिक पेट्रोल पंप स्थापित करने की योजना पर उक्त कंपनी के साथ सरकार ने भी काम करना शुरू कर दिया है। पेट्रोल पंप पर सरकार का नियंत्रण समाप्त की धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। हाल ही में एक आदेश के अनुसार अब किसी भी पेट्रोल पंप पर मिलावट अधिक शिकायत होने पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी आदि को जांच के अधिकार नहीं होंगे।

हैकजीन की हो रही मिलावट

अधिकांश पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में हैकजीन नाम के एक सस्ते रसायन की मिलावट की जाती है। हैकजीन की कीमत पेट्रोल से बहुत कम है। इसको पेट्रोल में मात्र 10 प्रतिशत मिलाने से ही पेट्रोल की कीमत में 8 से 10 रूपए प्रति लीटर का अंतर आता है।
नियमों की अनदेखी कर दिया आदेश
मध्य प्रदेश शासन के खाद्य विभाग के राजपत्र में उल्लेख है कि जिले के सहायक आपूर्ति अधिकारियों को पेट्रोल पंप पर जांच के अधिकार रहेंगे लेकिन हाल ही में आए आदेश में लायसेंस के साथ एएफओ के अधिकार भी समाप्त कर दिए गए हैं। आदेश एक अगस्त से लागू हो चुका है।
एक अफसर के भरोसे 268 पंप
अब तक जिला खाद्य विभाग के किसी आधा दर्जन अधिकारियों को कार्रवाई का अधिकार होने से पंपों पर निगरानी आसान थी। लेकिन अब नई व्यवस्था से यह अधिकारी केवल जिला खाद्य अधिकारी को रह गया। इस तरह इंदौर जिले के 268 पंप की जांच आदि कार्य केवल एक अधिकारी के भरोसे है।
नए आदेश लागू
लायसेंस एक अगस्त से समाप्त किए जा चुके हैं, लेकिन जांच के अधिकार समाप्त नहीं हुए हैं, जांच एवं कार्रवाई के अधिकार अब भी हमारे पास है।
.- आरसी मीणा, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी।


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