फल मण्डी में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक थोक क्रय-विक्रय की अनुमति

फल मण्डी में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक थोक क्रय-विक्रय की अनुमति

@ the special news

  • सिर्फ लाइसेंसी व्यापारी को ही प्रवेश, खेरची व्यापार रहेगा प्रतिबंधित

इंदौर ब्यूरो। देवी अहिल्याबाई होलकर फल मंडी प्रांगण में फलों के थोक खरीदी व बिक्री की अनुमति कलेक्टर ने जारी कर दी है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सिर्फ थोक खरीदी व बिक्री हो सकेगी। मंडी प्रांगण में सिर्फ लाइसेंसी व्यापारी को ही प्रवेश मिल सकेगा। खेरची व्यापार प्रतिबंधित रहेगा। मंडी को मंगलवार को सेनेटाइजर करने के बाद बुधवार 17 जून से मंडी में काम चालू होगा।

कलेक्टर मनीष सिंह ने चोइथराम फ ल मण्डी प्रांगण में फ लों के थोक क्रय-विक्रय के लिए विभिन्न शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। मंडी में केवल अनुज्ञप्तिधारी थोक आढ़तिया-व्यापारी द्वारा ही फ लों का क्रय-विक्रय किया जाएगा। मण्डी में केवल अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को ही व्यापार करने की पात्रता होंगी। इस संबंध में मण्डी प्रशासन सख्तीपूर्वक पालन सुनिश्चित करवायेंगे। किसी भी प्रकार के खेरची व्यापारी एवं बगैर लायसेंसी व्यापारी को मण्डी में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। मण्डी में केवल थोक व्यापार ही किया जा सकेगा अर्थात मण्डी में एक क्विटंल से कम फ लों का व्यापार नहीं किया जा सकेगा। खेरची व्यापार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। भीड़ कम करे के लिए एक फर्म का एक व्यक्ति, एक मुनिम और 5 लेबर को ही अनुमति मिलेगी। मंडी व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर रेसिडेंसी में सांसद शंकर लालवानी के नेतृत्व में वरिष्ठ भाजपा नेता मधु वर्मा जी,डॉ. निशांत खरे की उपस्थिति में जिलाधीश मनीष सिंह जी के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनींदा व्यापारियों के साथ चर्चा कर मंडी को नियम एवं शर्तो के साथ सुबह 6 से शाम 6 बजे तक फ्रूट मंडी खोलने की अनुमति दी गई है । मंडी व्यापारियों ने मंडी खुलने पर सांसद शंकर लालवानी का आभार करते हुए मंडी को जल्द नियमो के साथ मंडी को खोलने का निर्णय लिया गया है ।

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सिर्फ एक गेट से प्रवेश
फ ल मण्डी के व्यापारियों के वाहन आवगमन के लिए नया गेट (कोल्ड स्टोर के पास) चालू रहेगा तथा इसी गेट से आवागमन करेंगे। अन्य गेट से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उक्त नये गेट से केवल फ ल व्यापारी ही आ जा सकेंगे। अन्य सब्जी आदि के व्यापारियों का प्रवेश इस गेट से प्रतिबंधित रहेगा।
मंडी में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
व्यापारियों की कार, मोटरसाइकिल आदि वाहनों की पार्किंग फूल मण्डी सर्विस रोड़ पर रहेगी। इन वाहनों का प्रांगण में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मण्डी में खेरची व्यापार के उद्देश्य से आने वाले मोटर साईकिल, साईकिल, पैंसेजर रिक्शा आदि छोटे वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। केवल थोक व्यापार की दृष्टि से लोडिंग रिक्शा, पिकअप, आयशर आदि बड़े वाहनों को प्रवेश पर्ची के आधार पर दिया जायेगा। मंडी में सौदा होने पर संबंधित अधिकृत अनुज्ञप्तिधारी थोक आढ़तिया व्यापारी द्वारा एक पर्ची अपने हस्ताक्षर से जारी की जायेगी। इसी पर्ची से ही इन बड़े वाहनों को मण्डी प्रांगण में प्रवेश दिया जायेगा। किसानों द्वारा माल जिन वाहनों में लाया जायेगा वह तत्काल खाली कर, वाहन मण्डी प्रांगण से बाहर किये जायेंगे। यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी खेरची व्यापार करता पाया जायेगा तो इस आदेश का उल्लंघन मानकर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उसकी दुकान सील कर दी जायेगी।
इनकी होगी जिम्मेदारी
उक्त समस्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण एवं समस्त व्यवस्थाओं के समन्वय एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से मण्डी व्यापारियों प्रकाश परीडवाल, सरदारभाई गन्नेवाले, मनोहर धवन, नरेश फूंदवानी, गोविन्द पाठेजा एवं सुधीर सिंह (पूर्व सचिव मण्डी) की एक अशासकीय कमेटी बनाई गई है। उक्त कमेटी के सदस्य मौके पर उपस्थित रहकर अपने समक्ष पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डों का पालन करवाते हुए उक्त कार्यवाही संपादित करवायेंगे ।

फल मण्डी में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक थोक क्रय-विक्रय की अनुमति

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