नवरात्रि के नो महामंत्र – 6 फि ट से ऊंची नही होगी माताजी की प्रतिमा

नवरात्रि के नो महामंत्र – 6 फि ट से ऊंची नही होगी माताजी की प्रतिमा

  • पांडाल का एरिया भी हुआ तयए फेस शील्ड लगाकर ही कर संकेंगे पांडाल में प्रवेश

  • इंदौर ब्यूरो । आगामी दिनों में नवरात्रि महापर्व को लेकर 9 महामंत्र सरकार ने जारी किए है। इस बार न तो भव्य आयोजन होंगे और न ही गरबे होंगे। सरकार द्वारा नवरात्रि को लेकर जो निर्देश जारी किए है उसको लेकर जिला प्रशासन ने गाइड लाइन जारी की है। 9 दिन का पर्व तो मनेगा लेकिन पिछली बार की तरह आयोजन नहीं हो पाएंगे। 6 फीट से अधिक की मूर्ति नहीं विराजित की जा सकेगी।

कोरोना संक्रमण की जंग लड़ रहे इंदौर में कई चुनोतियाँ खड़ी है। हर मोर्चे पर जूझ रहे प्रशासन के सामने चिंता नवरात्रि महापर्व को लेकर भी है। इंदौर में भव्य पैमाने पर मनाए जाने वाले इस महापर्व भी कोरोना के घेरे में हैए लिहाजा ना तो भव्य आयोजन होंगे और ना ही गरबे होंगे। नवरात्रि पर्व के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने नो महामंत्र जारी किए है। इन्ही के आधार पर नो दिन का पर्व मनेगा।
इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊँचाई अधिकतम 06 फि ट होगी तथा पंाडाल का साईज 10 बाय 10 फ ीट अधिकतम रखा जा सकेगा।
  • केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य आयोजनों में 100 से ज्यादा व्यक्ति नही शामिल नही हो सकेंगे। इसके लिए आयोजको को जिला प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
  • आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर टोटल बेन रहेगा।
  • मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी । इसके लिए सम्बन्धित आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति लेना होगी।
  • जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाए ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो।
  • सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पंडालों, गरबे तथा विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालू फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करे।
  • समस्त दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी।
  • इसी प्रकार रात्रि 10.30 बजे से सुबह 6 बजे तक अकारण आवागमन न हो इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
  • दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक-एक गज की दूरी पर घेरे बनाए । ऐसा नही करने पर कार्यवाही की जाएगी।
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